Ipc section 342 wrongful confinement मतलब गैर कानूनी रूप से किसी को
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उसकी मर्जी के बिना कहीं कैद या नजरबंद कर के रखने की सजा के बारे में बताती है
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अगर कोई किसी को जब्दस्ती उसकी बिना मर्जी के कैद कर के रखता है
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तो
आरोपी को 1 साल की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है
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या सजा या जुर्माना दोनो भी हो सकते है
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इस की सुनवाई जुनियर मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की अदालत jmic में होती है
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इस में बड़ी आसानी से पुलिस सटेशन में ही बेल मिल जायेगी
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इस में बड़ी आसानी से पुलिस सटेशन में ही बेल मिल जायेगी
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जब 342 IPC के तहत fir होती है तो इस में पुलिस आरोपी को बिना किसी वारेंट के अरेस्ट कर सकती है
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342 ipc प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है की
कोई भी बिना हमारी मर्जी के हमे कैद कर के नहीं रख सकता
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